पुणे, 12 जून। पुणे ग्रामीण जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी ज्योति कदम ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) एवं (3) के तहत जमावबंदी आदेश जारी किया है। यह आदेश 13 जून 2026 की रात 12:05 बजे से 26 जून 2026 की रात 12:00 बजे (24:00 बजे) तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार इस अवधि में ज्वलनशील अथवा विस्फोटक पदार्थ, पत्थर, हथियार, लाठियां, तलवार, बंदूक या किसी भी प्रकार के ऐसे उपकरण, जिनसे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो, साथ रखने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ऊंची आवाज में भड़काऊ या अश्लील नारे लगाना, प्रतीकात्मक पुतलों का प्रदर्शन या दहन करना तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले उत्तेजक भाषण देना भी प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण की पूर्व अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सभा आयोजित करने अथवा जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, यह आदेश शासकीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे कर्मचारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार शस्त्र रखने की अनुमति प्राप्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
अपर जिलाधिकारी ज्योति कदम ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
